Img 20241019 054713

डलमऊ (रायबरेली )उन्नाव जिले के मोहल्ला जुराखन खेड़ा निवासी कमल किशोर पुत्र राम किशोर ने तत्कालीन थाना प्रभारी डलमऊ कोतवाल पवन कुमार सोनकर व तत्कालीन उपनिरीक्षक विनोद कुमार , तत्कालीन उपनिरीक्षक स्वदेश कुमार , चार सिपाही व एक ड्राइवर नाम व पता अज्ञात के विरुद्ध दिनांक 24 फरवरी सन् 2021 को न्यायालय श्रीमान सी0जे0एम0 उन्नाव परिवाद वाद संख्या 307/21के आदेश पर भारतीय दंड सहिता की धारा 166 ,323,504,506,427 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़ित कमल किशोर ने न्यायालय श्रीमान सी0जे0एम0 में 156 (3) सीआरपीसी के अतर्गत परिवाद योजित किया था।

जिसमें आरोप लगाया था कि पीड़ित चकलवसीं से संडीला रोड़ पर पर निकट जानवर अस्पताल भूमि न02660 मिल रकबा 167.29 वर्ग मीटर स्थित मेथीटुकुर तहसील सफीपुर जिला उन्नाव अपने प्लांट पर निर्माणकर रहा था । तभी प्रतिपक्षी तत्कालीन थाना प्रभारी , दो दरोगा चार सिपाही व एक ड्राइवर जबरन निर्माण कार्य रोक दिया। इसी बीच पीड़ित का पुत्र संकल्प घटना की वीडियो बनाने लगा।

आरोप है कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने की एवज में प्रतिपक्षीगण उपरोक्त ने 50 हजार की मांग की उक्त घटना का विडियो बनता देख थाना प्रभारी पवन कुमार सोनकर ने पीड़ित के पुत्र का मोबाइल छीनते हुए अपनी जीप मे बैठाकर ले गए जहां पर उसकी जमकर पिटाई करने के बाद धमकी देते हुए कहा कि अगर कहीं घटना की शिकायत की तो काउंटर करा कर जान से मरवा देंगे। 20 फरवरी सन 2025 को न्यायालय श्रीमान सीजेएम कोर्ट उन्नाव के आदेश पर थाना माखी जिला उन्नाव में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृतजी किया है।