SIR विवाद के बीच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का ऐलान, एक जनवरी 2027 होगी पात्रता की तारीख; अगले साल विधानसभा चुनाव वाले राज्यों पर रहेगी खास नजर
नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मतदाता सूची में दर्ज गलतियों को सुधारने और पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल करने पर जोर रहेगा। अगले साल विधानसभा चुनाव होने के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
एक जनवरी 2027 होगी पात्रता की तारीख
निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर पुनरीक्षण की जानकारी दी है। इसके लिए एक जनवरी 2027 को पात्रता तिथि निर्धारित किया गया है। इसके तहत निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही, मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरणों में त्रुटि होने पर उन्हें ठीक कराने का अवसर भी मिलेगा।
इन 17 राज्यों में चलेगी प्रक्रिया
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दायरे में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, केरल, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं।
2027 के चुनावों से पहले अहम कदम
उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त हो रहा है। वहीं, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करना आयोग के लिए अहम है। पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल होने और दर्ज विवरणों में सुधार से चुनावी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों पर जोर
पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों को सूची में शामिल कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे समय रहते अपना नाम मतदाता सूची में जांच लें, ताकि चुनाव के दौरान मतदान करने में किसी तरह की परेशानी न हो।

