यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, तीन महीने में कराने होंगे चुनाव
निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने के निर्देश से चुनावी हलचल तेज
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। साथ ही निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में बनाए रखने की बात कही है। इस आदेश के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों और संभावित कार्यक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पंचायत चुनाव से जुड़ी गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं, निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के तौर पर बनाए रखने के फैसले से ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कामकाज को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हुई है।
पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे संभावित प्रत्याशियों और ग्रामीण क्षेत्रों के राजनीतिक दावेदारों की निगाहें अब चुनाव कार्यक्रम पर टिकी हैं। हालांकि, चुनाव की तारीखों और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक जानकारी का इंतजार रहेगा।

