रायबरेली: राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के निर्देश पर शनिवार को जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
लोक अदालत में सुनवाई के लिए 25 वादों को सूचीबद्ध किया गया था, जिनमें से 14 वादों का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर किया गया। इस दौरान वादकारियों को क्षतिपूर्ति के मद में सात लाख 96 हजार 273 रुपये दिलाए गए।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान अध्यक्ष मदन लाल निगम, अधिवक्ता व वादकारी मौजूद रहे।