23 साल पुराने हत्या-लूट मामले में आजीवन कारावास, 40 हजार रुपये अर्थदंड

सशक्त न्यूज नेटवर्क
बुलंदशहर। न्यायालय एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश हरिकेश कुमार ने 23 साल पुराने हत्या और लूट के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त अजय गौतम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला न्याय की लंबी प्रक्रिया के बाद आया है।

दोषी अजय गौतम जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ क्षेत्र स्थित गांव हरद्वारीपुर का निवासी है। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि अभियुक्त ने थाना बीबीनगर क्षेत्र में मेरठ के थाना खरखौदा अंतर्गत गांव मवाना निवासी कलुआ के छोटे भाई की नृशंस हत्या की थी।

अजय गौतम ने युवक को गोली मारकर उसकी जान ले ली थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से मृतक का जुगाड़ वाहन लूटकर फरार हो गया था। पुलिस ने इस गंभीर मामले में गहन जांच की थी। जांच के बाद अजय गौतम को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में साक्ष्य जुटाकर अदालत में पेश किए गए।

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