राहुल गांधी का केस रायबरेली से हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ ट्रांफर

सशक्त न्यूज नेटवर्क
लखनऊ हाईकोर्ट में होगी राहुल गांधी के खिलाफ आरोपों की सुनवाई
रायबरेली। बेंगलुरु के भाजपा नेता एस विग्नेश शिशिर ने सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए एमपी-एमएमए कोर्ट में याचिका दायर की थी।

वहीं भाजपा नेता ने केस को लखनऊ हाईकोर्ट स्थानांतरित किए जाने के लिए भी याचिका दाखिल की थी। मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस के स्थानांतरण का आदेश दिया है।

राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता और देश की सूचनाओं को दुश्मन देशों को दिए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता एस विग्नेश शिशिर ने तीन दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। शिकायतकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में सोमवार को याचिका दायर की। इसमें बताया गया कि रायबरेली में उनके खिलाफ राहुल गांधी व कांग्रेस नेता साजिश कर रहे हैं।

इसी कारण उन पर खतरा है। 12 दिसंबर को इसी कारण वह रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में नहीं आ सके थे। विग्नेश शिशिर ने दायर याचिका में बताया है कि मामले की सुनवाई लखनऊ हाईकोर्ट की एमपी-एमएलए कोर्ट में हो तो अच्छा रहेगा।

बुधवार को लखनऊ हाईकोर्ट में इस मामले के संबंध में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ ने सुरक्षा कारणों को मानते हुए केस को रायबरेली से लखनऊ हाईकोर्ट स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं।

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