न्यूज़ डेस्क। कोर्ट ने लालगंज थाना क्षेत्र में एक साल पहले 10 वर्षीय बालक के अपहरण,हत्या व साक्ष्य मिटाने के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।साथ ही 55 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडे ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) उमानाथ सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट लालगंज थाना क्षेत्र के सैम्बसी निवासी छोटू मिश्रा ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 17 मई 2023 की सुबह 9 बजे वादी का 10 वर्षीय भांजा आयुष उर्फ अनद तिवारी गायब हो गया। बाद में उसका शव गांव में ही एक बंद मकान से बरामद हुआ।
पुलिस ने विवेचना के बाद लालगंज थाना क्षेत्र के सैम्बसी निवासी चंद्रशेखर अवस्थी के खिलाफ अपहरण, हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
