पॉक्सो मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद ने अग्रिम जमानत मांगी
सशक्त न्यूज नेटवर्क
प्रयागराज। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। उन्होंने यह याचिका पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की है। इस याचिका के माध्यम से पुलिस की संभावित कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है।
इनके खिलाफ प्रयागराज के झूंसी थाने में 21 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत दर्ज की गई है। इस मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद को आरोपी बनाया गया है। इनके साथ ही 2-3 अन्य लोगों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से विशेष अनुरोध किया है। उन्होंने मांग की है कि मामले की विवेचना जारी रहने तक उन्हें किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से राहत प्रदान की जाए।
प्रयागराज के झूंसी थाने में 21 फरवरी को यह एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि विवेचना जारी रहने तक उन्हें राहत प्रदान की जाए। यह याचिका पुलिस की संभावित कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर पेश की गई है।