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    क्षेत्र/ग्राम पंचायतों के सदस्यों के रिक्त पदों का मतदान 19 फरवरी तथा मतगणना 21 फरवरी को: डीएम

    News Desk

    ByNews Desk

    Feb 4, 2025
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    रायबरेली: उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ की अधिसूचना के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली हर्षिता माथुर के निर्देशानुसार जनपद रायबरेली की क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि- 08 फरवरी 2025 (पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 04 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की जांच- 10 फरवरी 2025 (पूर्वाह्न 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापसी- 11 फरवरी 2025 (पूर्वाह्न 10 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक), प्रतीक आवंटन- 11 फरवरी 2025 (अपरान्ह 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान- 19 फरवरी 2025 (प्रातः 07 बजे से अपराह्न 05 बजे तक) तथा मतगणना- 21 फरवरी 2025 (प्रातः 8 बजे से कार्य समाप्ति तक) निर्धारित है।

    जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली हर्षिता माथुर ने बताया है कि उपर्युक्त सूचना के अधीन क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा 05 फरवरी, 2025 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जाएगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया गया है। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत कराने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय किया जाएगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा।

    उपर्युक्त उप निर्वाचन में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी जांच करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा प्रतीक आवंटन का कार्य तथा मतगणना का कार्य एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा।

    इसी प्रकार उपर्युक्त उप निर्वाचन में ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी जांच करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा प्रतीक आवंटन का कार्य तथा मतगणना का कार्य एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा।

    जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर ने बताया कि समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।