न्यूज़ नेटवर्क।
रायबरेली जनपद में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ कोर्ट में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इस पर केस की सुनवाई के लिए उनकी तरफ से वीडियो कांफ्रेसिंग के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था।
इसको कोर्ट ने खारिज करते हुए धारा 82 की कार्रवाई करते उनको फरार घोषित कर दिया है। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट डॉ. विवेक कुमार ने यह आदेश जारी किया है। मामले की सुनवाई 13 नवंबर को होगी। इस दौरान सोमनाथ भारती को कोर्ट में हाजिर होना होगा।
पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पर 2021 में लोक निर्माण गेस्ट हाउस में भड़काऊ भाषण देने और पुलिस के साथ अभद्रता करने का आरोप है। इस पर तत्कालीन शहर कोतवाली अतुल सिंह ने पुलिस को धमकी देने और विवाद करने का आरोप लगाते हुए सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में उनको जमानत मिल गई थी।
असल में 2021 में शहर के गेस्ट हाउस में भड़काऊ भाषण देने व पुलिस के साथ अभद्रता करने के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भारती के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सोमनाथ भारती ने जमानत कराई थी। इसके बाद से यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है।
मामले में आरोप तय होने हैं लेकिन वे अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इस पर न्यायालय ने हाजिर माफी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर 27 अक्तूबर को सोमनाथ भारती के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मामले में चार नवंबर को सोमनाथ भारती को कोर्ट में हाजिर होना था। इस पर उनकी तरफ से वीडियो कांफ्रेंसिंग से पक्ष रखने की अनुमति मांंगी गई थी, लेकिन न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया।
विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट डॉ. विवेक कुमार ने अपने आदेश में लिखा है कि अभियुक्त की लापरवाही से वाद की कार्रवाई लंबित हो रही है। मामला एमपी एमएलए कोर्ट से संबंधित है और उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्रावली के शीघ्र निस्तारण के लिए आदेशित किया जाता रहा है। ऐसे में अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट के साथ धारा 82 की कार्रवाई का आदेश जारी किया जाता है।
