आरटीआई का जवाब न देना पड़ा भारी पीडब्ल्यूडी पर 25 हजार का जुर्माना

सशक्त न्यूज नेटवर्क
रायबरेली। राज्य सूचना आयोग ने लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड द्वितीय पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। विभाग ने मांगी गई आरटीआई का जवाब नहीं दिया था। यह आरटीआई नगर के सभासद व जिला योजना समिति के सदस्य राघवेंद्र सूर्यवंशी ने दो वर्ष पहले दायर की थी।

सभासद ने बेहटा चौराहा से मेन रोड को जोड़ने वाली आचार्य नगर रोड से संबंधित जानकारी मांगी थी। उनकी ओर से सड़क का नाम, लंबाई, मरम्मत, कार्य विवरण, टेंडर और भुगतान अभिलेख की छाया प्रति की मांग की गई।

पीडब्ल्यूडी विभाग ने निर्धारित समय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इस पर सभासद ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। आयोग में 22 फरवरी 24 25 जून 2025 तक छह सुनवाई तिथियों में विभाग की ओर से किसी भी तिथि पर जवाब नहीं दिया गया। 12 अगस्त को आयोग ने विभाग को नोटिस भेजकर जवाब देने और सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

इसके बावजूद विभाग ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। आयोग ने आदेशों की अवहेलना को गंभीर मानते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि 9 दिसंबर की अगली सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर वसूली के साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

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