रायबरेली। शहर में सड़क के किनारे पार्किंग और जाम का पर्याय बनने के बाद रिलायंस ट्रेंड व विशाल मेगा मॉर्ट समेत 10 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना किया गया है। नगर पालिका की ओर के आधार पर हुए मुकदमों की सुनवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने यह अर्थदंड लगाया है। समय से जुर्माने जमा न करने पर प्रतिष्ठानों को बंद कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
शहर में सड़क तक बने कांप्लेक्सों की वजह से रोज लोग जाम की समस्या से परेशान होते हैं। पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण कांप्लेक्सों के सामने सड़क पर लोगों को गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती हैं।
बार-बार निर्देश के बाद भी समस्या का निदान नहीं हो सका। ऐसे में आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। कुछ माह पहले नगर पालिका की टीम ने अभियान चलाकर कांप्लेक्सों व संचालित प्रतिष्ठानों के सामने सड़क पर पार्किंग के मामलों को पकड़ा था।
नगर पालिका की ओर से प्रतिष्ठानों के संचालकों को पार्किंग की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए, लेकिन सड़क पर पार्किंग जारी रही। नगर पालिका की रिपोर्ट पर सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ जुर्माने के लिए मुकदमा किया गया।
मुकदमों की सुनवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने रिलाइंस ट्रेंड, विशाल मेगा मॉर्ट,आधार हाउसिंग फाइनेंस, मुथुड फाइनेंस कंपनी, न्यू शुभम मेडिकल स्टोर, मान्यवर शोरूम, रेड चीफ शोरूम, ड्रा इन डिलाइट, केपी गोल्ड लोन यूनिकॉर्न स्टोर व ग्रोफेर मार्केट पर जुर्माना किया है।
इसमें आधार हाउसिंग फाइनेंस व न्यू शुभम मेडिकल स्टोर पर दो-दो हजार शेष अन्य पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। सभी को समय से जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर वसूली और प्रतिष्ठानों को बंद कराने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की चेतावनी दी गई है।
सिटी मजिस्ट्रेट रायबरेली रामौतार का कहना है कि प्रतिष्ठानों के सामने सड़क पर पार्किंग के मामले आने के बाद नगर पालिका की रिपोर्ट पर जुर्माना किया गया है। संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों को जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर प्रतिष्ठानों को बंद कराने के साथ ही वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
