सशक्त न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली। दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। पटाखों पर प्रतिबंध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त अनुमति दे दी है। अदालत के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली है, जो दिवाली पर आतिशबाजी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि, यह छूट सीमित समय और निर्धारित नियमों के दायरे में ही रहेगी।
कोर्ट की अनुमति के बाद दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे, लेकिन सामान्य पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही निर्धारित समय और पर्यावरण संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना भी जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है।
दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाता रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला त्योहार की परंपराओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
हालांकि, ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त नहीं होते। ऐसे में जरूरी है कि लोग अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए ही त्योहार मनाएं। दिवाली की खुशियां दूसरों की सांसों पर भारी न पड़ें, इसका ध्यान रखना भी हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

