पति पत्नी समेत पांच को तीन साल की सजा

रायबरेली: 15 साल पुराने मारपीट के मामले में दोनों पक्षों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

मामला 18 जून 2009 का है। अमेठी जिले के थाना मोहनगंज के पूरे बढई मजरे हसवा गांव में मारपीट में एक पक्ष से अरविंद त्यागी, उसकी मां कमला देवी व पत्नी शकुंतला को चोटें आईं। दूसरे पक्ष से जग प्रसाद, उसकी पत्नी प्रेम दुलारी व परिवार के दशरथ लाल को चोटें आईं। दोनों पक्षों की तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय मे दाखिल की थी। इस दौरान एक पक्ष के दशरथ लाल की मृत्यु हो गई।

षष्टम अपर जिला जज प्रभात कुमार यादव ने मामले की सुनवाई की। दोषी पाए जाने पर सभी को सजा सुनाई गई। पैरवी शासकीय अधिवक्ता दिनेश श्रीवास्तव ने की है।

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