पति की हत्या की दोषी पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा
– साल 2019 में प्रेमी के साथ मिलकर गमछे से घोंट दिया था गला, खुद दी थी कोतवाली पर तहरीर- दोनों दोषियों पर 10000-10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
सशक्त न्यूज नेटवर्क
श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र के नौव्वापुरवा निवासी आत्माराम की 14 अक्तूबर 2019 को गमछे से गला घोंट कर हत्या दी गई थी। आत्माराम की हत्या के आरोप में बृहस्पतिवार को उसकी पत्नी सुखपता व सुखपता के प्रेमी बाबूराम यादव को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे के समक्ष पेश किया गया।
जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को हत्या का दोषी करार दिया और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10000-10000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
घटनाक्रम को लेकर शासकीय अधिवक्ता केपी सिंह ने बताया कि भिनगा क्षेत्र के नौव्वापुरवा निवासी आत्माराम का शव 14 अक्तूबर 2019 को उसके घर में डेहरी के पास पड़ा मिला था।
मृतक की पत्नी सुखपता ने भिनगा कोतवाली पुलिस को सूचना देकर अज्ञात पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस जांच के दौरान मृतक आत्माराम के बड़े भाई सिद्धनाथ ने पुलिस को सुखपता व गांव निवासी बाबूराम के प्रेम प्रसंग की बात बताई। साथ ही बताया कि आत्माराम सहित वो सभी लोग सुखपता को समझा रहे थे और बाबूराम से रिश्ता तोड़ने को कह रहे थे।
सिद्धनाथ ने अपने बयान में आत्मराम द्वारा अवैध संबंध को लेकर सुखपता की पिटाई करने की बात कही। साथ ही घटना की रात लगभग 12 बजे बाबूराम के उनके मृतक भाई आत्माराम के घर से जल्दी-जल्द में निकलने की बात भी बताई। आत्मराम के विरोध के चलते सुखपता ने ही अपने प्रेमी बाबूराम के साथ मिलकर गमछे से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी।