Categories:
ब्रेकिंग न्यूज़
परिवार की पुष्टि न होने व सहमति पर ही मतदाता सूची से हटाए जाएंगे नाम
न्यूज़ नेटवर्क
ऊंचाहार (रायबरेली): मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। तहसील प्रशासन का लक्ष्य इस बार एक भी फर्जी या दोहरे नाम को सूची में ना रहने देना बताया जा रहा है।
विधानसभा क्षेत्र के करीब साढ़े लाख मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है ताकि सही मतदाताओं की सूची तैयार की जा सके। गणना प्रपत्र में नौ तरह की सूचनाओं अनिवार्य रूप से भरनी है।
जिन मतदाताओं के नाम दो जगह पर दर्ज है या परिवार में किसी की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे नाम परिवार की पुष्टि और सहमति पर ही सूची से हटाए जाएंगे।
विधानसभा क्षेत्र में 364 बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) लगाए गए हैं, कोई भी मतदाता वंचित न रहे इसके लिए घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं।
यदि घर में कोई नहीं मिलता है तो इस प्रपत्र को मकान पर चश्मा कर फोटो खींची जाएगी। प्रपत्र में जन्मतिथि, पता, आधार नंबर, परिवार के सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर समेत नौ प्रकार की जानकारी भरना अनिवार्य है।
अभियान की निगरानी एसडीम व तहसीलदार के नेतृत्व में की जा रही है। एसडीएम राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिन मतदाता का नाम वर्ष 2003 की सूची में नहीं है उनका सत्यापन के लिए दिए गए 11 विकल्प में एक देना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि 364 बीएलओ को बूथ-वार जिम्मेदारी दी गई है, बीएलओ घर-घर जाकर दो प्रति में गणना प्रपत्र बांट रहे हैं। प्रत्येक मतदाता को नौ तरह की सूचनाओं भरनी अनिवार्य हैं। यदि मतदाता खुद नहीं भरता तो बीएलओ मतदाता से जानकारी लेकर फार्म भरेगा।
चार दिसंबर तक फार्म भरकर एक प्रति वापस करना अनिवार्य है। इस दौरान बीएलओ द्वारा मतदाता को फार्म की एक प्रति दी जाएगी। एसडीएम राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एसआईआर की नियमित मानिटरिंग की जा रही है।
हर बीएलओ को उसके बूथ की मतदाता संख्या के अनुसार प्रपत्र दिए गए हैं। अभी तक 50 प्रतिशत से अधिक प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना हम सभी का लक्ष्य है।
सत्यापन के लिए यह 11 विकल्प होंगे मान्य
सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम का कर्मचारी, पेंशन भोगी पहचान पत्र, एक जुलाई 1987 से पूर्व का कोई सरकारी पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि मकान का आवंटन प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र (मैट्रिक या अन्य), अस्थाई निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की छाया प्रति, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र में से एक सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।